ग्वालियर। भिण्ड जिले के गोहद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश डीसी थपलियाल ने कल हत्या एवं हत्या के प्रयास के आरोपी पुलंदरसिंह, रामवीर सिंह, दिलीपसिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तथा 20-20 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।
गोहद न्यायालय के अपर लोक अभियोजक दीवान सिंह गुर्जर ने आज यहां बताया कि भिण्ड जिले के गोहद थाना क्षेत्र के ग्राम आलौरी निवासी मानसिंह 4 नवम्बर 2012 को वह अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी आरोपी भूरे, पुलंदर सिंह खेत पर आए और कहा कि राजा भइया की तूने मुखबिरी की है। जब मानसिंह ने मना किया तो आरोपी भूरे ने कहा मंदिर पर जाकर कसम खानी पडेगी।
इसके बाद मानसिंह शाम को घर वापस आ रहा था तभी किसी ग्रामीण ने मानसिंह को बताया कि उसके पुत्र पिंकू को पुलंदर, रामवीर व दिलीप मिलकर मार रहे है। मानसिंह जब मौके पर पहंचा तो आरोपी भाग गए। मारपीट से गंभीर रुप से घायल पिंकू को गोहद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में दाखिल कराया गया। हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे ग्वालियर रैफर किया गया। जहां दौराने इलाज उसकी मौत हो गई।
गोहद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश डीसी थपलियाल ने बयानों, पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई।

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