भोपाल। प्रदेश के जिन बारह जिलों में रेत खदानों के ठेके नहीं हो पाए है वहां इस बार खनिज निगम और खनिज विभाग के अलावा जिले के कलेक्टर भी ठेके कर सकेंगे। इस बार उच्चतम बोली लगाने वाले के अलावा दस प्रतिशत से कम अंतर वाले दूसरे नंबर के ठेकेदार को भी सूचित किया जाएगा।

खनिज विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश के जिन बारह जिलों में रेत खदानों के ठेके समर्पित हुए है या उठ नहीं पाए है वहां नये सिरे से टेंडर आमंत्रित किए जाने है। चूंकि चार स्थानों पर उपचुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है इसलिए  अलीराजपुर में होंने वाले रेत खदानों के ठेके अभी आमंत्रित किए जाएंगे लेकिन खोले नहीं जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया पूरी होंने के बाद इन्हें खोला जाएगा।

इन सभी बारह जिलों में जो रेत खदानों के ठेके बुलाए जाने है उनमें अब ठेकेदारों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करना होगा। पहले 125 रुपए घनफिट के हिसाब से ठेके होते थे अब 250 रुपए घनफिट के हिसाब से ठेके होंगे। इसलिए ठेका दर भी बढ़ जाएगी। किसी जिले में यदि खनिज निगम रेत खदानों के ठेके नहीं करता है तो वहां कलेक्टर रेत खदानो के ठेके कराएंगे। ठेके आमंत्रण के बाद उन्हें खोलने और फाइनल करने की पूरी प्रक्रिया भी कलेक्टर ही सम्पन्न कराएंगे।

अभी तक रेत खदानों के ठेके में उच्चतम बोली लगाने वाले निविदाकार को ही आमंत्रित किया जाता था और उसके ठेका राशि जमा नहीं करने या अन्य किसी कारण से इंकार करने पर फिर दूसरे नंबर पर उच्चतम बोली लगाने वाले ठेकेदार को आॅफर दिया जाता था। अब ठेके में शामिल उच्चतम बोली लगानेवाले ठेकेदार के साथ ही दूसरे नंबर पर रहे उस ठेकेदार को भी सूचना दी जाएगी जिसका ठेका मूल्य राशि का अंतर पहले नंबर पर रहे ठेकेदार से दस प्रतिशत से अधिक न हो। अब ठेका समर्पण राज्य शासन के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा। इस संबंध में भी प्रावधान कर दिए गए है।

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