भोपाल। प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में आई बाढ़ के बाद जो मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और वे मरम्मत योग्य नहीं हैं, उन मकान मालिकों को राज्य सरकार की ओर से एकमुश्त 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आपात कैबिनेट बैठक  के  पहले दिए गए संबोधन के बाद राजस्व विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और संबंधित जिलों के कलेक्टरों को इस पर अमल के लिए कहा है।

राजस्व विभाग द्वारा इसको लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर जिलों में अतिवृष्टि के कारण जो मकान पूर्ण नष्ट हुए हैं (मरम्मत योग्य नहीं हैं)उनके मकान मालिकों को एकमुश्त आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए आरबीसी 6 (4) में प्रावधान नहीं हैं। यह एकमुश्त 6 हजार की राशि आरबीसी के प्रावधानों के अतिरिक्त प्रभावितों को देय होगी। पहले से तय प्रावधानों में इसे शामिल किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि इसे आरसीएमएस में भी शामिल किया जाए।

सीएम ने इस दौरान यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 1.20 लाख की राशि उन मकान मालिकों को दी जाएगी जिनके घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। ऐसे लोगों को चूंकि तात्कालिक रूप से आवासीय व्यवस्था की जरूरत होगी, इसलिए उन्हें भवनों में किराए पर रहने के लिए छह हजार रुपए किराए के तौर पर दिए जाएंगे। इसी के बाद राजस्व विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं।

गौरतलब है कि ग्वालियर चंबल संभाग में अगस्त माह के पहले सप्ताह में हुई भारी वर्षा के कारण इस अंचल के मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। लोग बेघर हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिन पहले श्योपुर, शिवपुरी जिलों का दौरा करने के बाद वहां की तबाही को देखते हुए अधिकतम राहत देने के निर्देश दिए थे।

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