रायपुर। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने आज देर शाम गणेशोत्सव के लिए 26 बिन्दुओं में गाईडलाइन जारी कर दी जिसमें बताया कि पिछली बार तरह इस बार 4 बाय 4 की फीट से अधिक की मूर्ति की स्थापना पंडल में नहीं की जाएगी साथ ही झांकी भी नहीं निकलेगी बल्कि गणेश समितियों को इस बार दर्शन करने के लिए आने वाले लोगों का रजिस्टर में एंटी करना होगा साथ ही सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा ताकि कोरोना संक्रमि व्यक्ति की पहचान की जा सकें।
कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मूर्ति की ऊंचाई और चौड़ाई 4 बाय 4 फीट से अधिक नहीं होगी और पंडाल का आकार 15 बाय 15 फीट से अधिक नहीं होगी और 5000 वर्गफीट की खुली जगह में कोई भी सड़क या गली का हिस्सा प्रभावित न हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक नहीं होंगे। समिति को एक रजिस्टर रखना होगा,जिसमें दर्शन करने आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा ताकि कोरोना की स्थिति में कॉन्टेक्ट ट्रैसिंंग की जा सके, इसके अलावा समिति को 4 सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा ताकि कोई भी कोरोना संक्रमित होगा तो पता लगाया जा सके।
मूर्ति स्थापना समिति की ओर से सेनेटाइजर.हेंडवाश,आक्सीमीटर व थर्मल स्केनिग की व्यवस्था करनी होगी। आने जाने के दौरान फिजिकल डिस्टेंशिंग के लिए बास बल्ली लगाकर व्यवस्था देनी होगी। यदि कोई व्यक्ति पूजा स्थल पर गया और संक्रमित हो गया तो उसके इलाज का पूरा खर्च समिति को देना होगा। कंटेनमेंट जोन मे मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं। स्थापना के समय, स्थापना के दौरान,विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के बाद किसी भी प्रकार के वाद यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के वाहन में 4 से अधिक लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। टाटा एस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन की अनुमति नहीं। किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज सज्जा और झांकी की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी निर्देश-आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उल्लंघन करने पर एपिडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।