भोपाल। मध्य प्रदेश महा वैक्सीनेशन अभियान के दौरान फैसला लिया गया है कि जो शासकीय कर्मचारी अथवा अधिकारी कोरोनावायरस की रोकथाम वाली वैक्सीन का दूसरा डोज निर्धारित समय पर नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। मंत्रिमंडल में समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि दूसरा टीका नहीं लगवाना समाज के प्रति अपराध है। 

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि टीके की दूसरी डोज के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। ऐसे व्यक्ति, जो दूसरा टीका लगवाने में लापरवाही कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित करके टीका लगवाया जाए। कोचिंग क्लास के संचालकों द्वारा शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने पर कोचिंग के संचालन पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सीमावर्ती जिलों में टीकाकरण अभियान पर विशेष ध्यान दें। सार्वजनिक स्थलों पर टीका लगने का प्रमाणपत्र दिखाने के बाद प्रवेश देने की व्यवस्था भी बनाई जा सकती है।

मुख्यमंंत्री ने कोरोना अनुकूल व्यवहार के लिए गठित समूह की बैठक में कहा कि शहरी इलाकों में दुकानों में शारीरिक दूरी के साथ कोरोना से बचाव के सभी उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो दुकानदार इस दिशा में अच्छा काम करेंगे, उन्हें नगरीय विकास एवं आवास विभाग की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। नगरीय निकाय दुकानों और संस्थाओं को कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करने पर प्रमाणपत्र भी देंगे।

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