शिवपुरी। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय ने किसान से सीमांकन के बदले 5 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले पटवारी को 5 साल के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक हजारी लाल वैरवा ने की। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2015 में शिवपुरी के ग्राम सुहारा में पदस्थ पटवारी घनश्याम वर्मा को लोकायुक्त पुलिस ने ग्राम मेहदावली के किसान नीरज परिहार से जमीन सीमाकंन के बदले 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए स्वयं के ही घर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। घनश्याम वर्मा ने नीरज परिहार से जमीन सीमांकन के बदले 6 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। नीरज ने पटवारी की शिकायत लोकायुक्त में दर्ज कराई। इसके बाद नीरज पटवारी के घर पर रिश्वत के पैसे देने पहुंचा, तभी लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी घनश्याम वर्मा को रिश्वत के पैसे लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। लोकायुक्त पुलिस की टीम ने पटवारी के घर की टेबल से 5 हजार रुपए जब्त कर उसके हाथ धुलवाए तो वह गुलाबी हो गए थे। लोकायुक्त ने पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में प्रकरण कायम करने के बाद विवेचना उपरांत सुनवाई के लिए प्रकरण न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण बाद गुरुवार को पटवारी घनश्याम वर्मा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए का अर्थदंड तथा धारा 13 (1) डी 13(2) में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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