ग्वालियर। भिण्ड देहात थाना क्षेत्र के कृष्णा कालोनी में एक नाबालिंग लडकी को घर में अकेली पाकर उसके साथ छेडखानी कर जलील करने का विरोध करने पर उसे जिन्दा जला कर मार देने वाले आरोपी को भिण्ड जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।
जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने बताया कि कृष्णा कालोनी निवासी 15 वर्षीय युवती 20 मई 2013 को घर में अकेली थी कि पडोस में रहने वाला युवक विश्वजीत भदौरिया युवती के घर में घुस गया और उसे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती अश्लील हरकतें करने लगा। जब युवती ने उसकी हरकतों को विरोध किया तो आरोपी विश्वजीत अपना आपा खो बैठा और युवती के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगाकर युवती के घर से भागा। युवती भी आग की लपटों के बीच जलती हुई आरोपी युवक के पीछे घर से बाहर आई तभी घर के बाहर बैठे लोगों ने युवती को पकडकर उसकी आग बुझाई। गंभीर अवस्था में जली युवती को आस पडोस के लोग भिण्ड के शासकीय जिला चिकित्सालय लाए और उसे भर्ती कराया। 23 मई को युवती की दौराने इलाज मौत हो गई। युवती ने मरने से पूर्व भिण्ड के नायब तहसीलदार को अपने बयान दर्ज कराए थे।
भिण्ड देहात थाना पुलिस ने आरोपी विश्वजीत भदौरिया के खिलाफ छेडछाड व हत्या का अपराध दर्ज कर उसे गिरतार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में ही बंद है। इस बीच आरोपी ने जमानत के लिए दो बार हाईकोर्ट में आवेदन लगाए थे, लेकिन दोनों बार उसके आवेदन खारिज कर दिए गए।
राज्य शासन ने युवती के साथ छेडछाड करने का विरोध करने पर जिन्दा जलाकर मार देने के मामले को जघन्य अपराध के रुप में लिया था। पीडित पक्ष की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने लिखित में बहस की थी। कल सोमवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने आरोपी विश्वजीत भदौरिया को आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। 55 हजार रुपए की यह राशि मृतक युवती के माता-पिता को दी जाएगी।