नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी के कारण पूरा देश प्रभावित है। तेजी से हो रहे इस घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई राज्यों ने अपने यहां पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है। विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन कब से कब तक लागू रहेगा और इस दौरान क्या कुछ खुला व बंद रहेगा, इसके लिए सरकार की तरफ से अलग-अलग दिशानिर्देश दिए गए हैं।
तमिलनाडु- तमिलनाडु में शुक्रवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जिलाधिकारियों के साथ एस बैठक की, जिसमें कोरोना के हालात की समीक्षा की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने एक बयान में कहा कि राज्य में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। बता दें, राज्य में सोमवार (10 मई) से 24 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और निजी व सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इसके अलावा सरकारी शराब की दुकानें, बार, स्पा, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, सिनेमा हाल, क्लब, पार्क, बीच भी बंद रहेंगे।
इधर, भाजपा ने राज्य में लॉकडाउन लागू करने के फैसले को जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है। भाजपा का कहना कि सरकार ने दैनिक कामगारों और कमजोर वर्ग को मदद पहुंचाने के लिए कोई उपाय या दिशानिर्देश जारी नहीं किया है। साथ लॉकडाउन के दौरान टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से आगे कैसे बढ़ेगा, इसे लेकर भी कुछ नहीं कहा गया है।
राजस्थान- राजस्थान सरकार ने भी 10 से 24 मई तक के लिए राज्य में लॉकडाउन लागू करने का एलान कर दिया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। किराना, दूध, सब्जी, फल और अन्य आवश्यक सामान की दुकानें कुछ समय के लिए खोलने की छूट दी गई है।
इन राज्यों में भी रहेगी पाबंदी
कर्नाटक- कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को राज्य में 14 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में 10 मई से लेकर 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
केरल- केरल सरकार ने अपने यहां शनिवार (8 मई) की सुबह से लॉकडाउन लगा दिया है, जो कि 16 मई तक लागू रहेगा। यहां सभी सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम, धार्मिक स्थल, बाजार, निजी और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक वस्तुओं के लिए आवाजाही पर रोक नहीं रहेगी। राशन दुकान, सब्जी दुकान, समेत जरूरी वस्तुओं की दुकानें शाम 7:30 बजे तक खुली रहेंगी।इसके अलावा ही राज्य में बैंक, बीमा कंपनियां, प्लेन, बस या ट्रेन की आवाजाही भी जारी रहेगी।
गोवा- गोवा में भी राज्यव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई है। हालांकि, सरकार ने इसे कर्फ्यू का नाम दिया है। आदेश के अनुसार, राज्य में आज यानी रविवार (9 मई) से अगले 15 दिनों तक यानी 23 मई तक सख्त कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक सेवाओं की अनुमति रहेगी। किराने की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट के टेकअवे ऑर्डर के लिए सुबह सात बजे से शाम के सात बजे तक अनुमति दी गई है।
महाराष्ट्र- महाराष्ट्र के पुणे में सरकार ने संपूर्ण वीकेंड लॉकडाउन को लागू किया है। बिना वजह सड़क पर निकलने वालों से पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। वीकेंड लॉकडाउन में सिर्फ दवा की दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई है।
देश में इन जगहों पर भी होगी सख्ती
पुडुचेरी- केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में में भी कल यानी सोमवार से संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा, जो कि 24 मई तक प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान किसी भी जगह एकत्रित होकर खड़े होना वर्जित रहेगा। साथ ही सभी बीच, पार्क बंद रहेंगे। हालांकि, आवश्यक सेवाओं को नियमों और शर्तों के साथ खुले रहने की अनुमति रहेगी। सब्जी की दुकानें, भोजन, किराने का सामान, मांस, मछली, पशु के चारे वाली दुकानों को दोपहर 12 बजे तक बिना एयर कंडीशनिंग सुविधा के काम करने की अनुमति दी जाएगी।
हिमाचल- हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चार जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में कल यानी सोमवार से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। प्रदेश में दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दैनिक जरूरतों की दुकानें दिन में केवल तीन घटे ही खुली रहेंगी। इनका समय संबंधित उपायुक्त निर्धारित करेंगे।
मेघालय- मेघालय के उपमुख्यमंत्री प्रिस्टन तिनसॉन्ग ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए मेघालय सरकार ने शनिवार को पूर्वी खासी हिल्स जिले में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया। इससे पहले पांच मई की सुबह आठ बजे से 10 मई को रात आठ बजे तक जिले में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक सेवाओं के लिए छूट दी गई है।
मिजोरम- मिजोरम सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए 10 मई सुबह चार बजे से सात दिवसीय पूर्ण लॉकडाउन लागू करने की शुक्रवार को घोषणा की. सरकारी आदेश में कहा कि गया है कि 17 मई तड़के चार बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा और राजधानी तथा जिला मुख्यालय कस्बों में किसी भी निवासी को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.
मणिपुर- मणिपुर सरकार ने शनिवार से सात जिलों में नौ दिन के लिए 24 घंटे का कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की है। इन जिलों में 8 से 17 मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में शाम सात से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं, कोरोना जांच और टीकाकरण के लिए लोगों को घर से बाहर निकलने की छूट दी गई है।