भोपाल। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने कहा है कि प्रदेश में विभिन्न निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा कोविड-19 का इलाज किया जा रहा है। इन अस्पतालों द्वारा चिकित्सा पर होने वाले व्यय के स्वत: घोषित पैकेजेस राज्य शासन के पोर्टल http:/sarthak.nhmmp.gov.in/covid में प्रदर्शित हैं। 

अस्पतालों की शिकायत मिलने पर स्पेशल कमेटी जांच करेगी

मुख्य सचिव ने कहा कि निजी अस्पतालों से अपेक्षा है कि वह इन पैकेजेस के अनुरूप मरीजों की बिलिंग करें। मुख्य सचिव श्री बैंस ने बताया है कि इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जाँच करने तथा आवश्यक समाधान करने के लिये एक समिति गठित की गयी है। समिति में प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे, श्री प्रतीक हजेला और सचिव श्री संजय गोयल को शामिल किया गया है। समिति इस संबंध में शिकायतें प्राप्त करने, उनकी जाँच करने एवं यथोचित कार्यवाहियाँ करने की सम्पूर्ण व्यवस्था करेगी। 

अस्पताल, एंबुलेंस, मेडिकल स्टोर की शिकायत पुलिस थानों में करें: गृहमंत्री 

इससे पहले गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यदि कोई प्राइवेट अस्पताल, एंबुलेंस या फिर मेडिकल स्टोर संचालक निर्धारित रेट से ज्यादा वसूल रहा है तो उसकी शिकायत तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में करें। सभी पुलिस थानों को निर्देशित किया गया है। पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। 

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