इंदौर । इंदौर में रेमडेसिविर की कालाजारी करने वाले की जमानत याचिका पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, रेमडेसिविर के आभाव में पीड़ित की मृत्यु होना, अप्रत्यक्ष रूप से मरीजों को मौत बांटने के समान, इसलिए जमानत देना उचित नहीं है। बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कॉलाबजारी करते आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। लसूड़िया टीआई इंद्रमणी पटेल के अनुसार पिछले दिनों पुलिस औऱ क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाली गैंग को पकड़ा था। उसमें से निजी अस्पताल से जुड़े एक आरोपी मानसिंह ने कोर्ट के समक्ष जमानत की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने आदेश में साफ लिखा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में कोरोना पीड़ित की मृत्यु हो जाना, अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे मरीजों को मौत बांटने के समान है। इसलिए ऐसे आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है, इसलिए उसकी जमानत खारिज कर दी गई है।