ग्वालियर। भिण्ड जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल ने कल हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास तथा सात हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक सबलसिंह भदौरिया ने बताया कि भिण्ड जिले के लहार विकास खण्ड के दबोह के वार्ड नम्बर 13 निवासी मुकेश की उसके पडोस में रहने वाले अमजद खान ने पुरानी रंजिश के चलते 6 नवम्बर 2014 को गोली मारकर हत्या कर दी थी जिस पर से दबोह पुलिस ने आरोपी अमजद खान के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया था। चालान न्यायालय में पेश किया गया जिस में सुनवाई में मृतक के परिजनों के बयान, पुलिस द्वारा हत्यारोपी के खिलाफ जुटाए गए सबूतों में आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल ने अमजद खान को आजीवन कारावास व सात हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।