भोपाल।  मध्य प्रदेश (MP) की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं  के लिए खुशखबरी है। प्रदेश की शिवराज सरकार  ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के क्रियांवयन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को भी प्रोत्साहन राशि  देने का फैसला किया गया है।

सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग   द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों के पंजीयन एवं भुगतान होने वाले प्रकरणों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं को  प्रोत्साहन राशि दिए जाने का फैसला लिया गया है।

इसके अंतर्गत 1 जनवरी 2021 से प्रोत्साहन राशि निर्णय लिया गया है। इसके तहत जिला स्तर से निर्धारित पात्रता अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त के लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के बैंक खातों (Bank Account) में किया जाएगा।
इस तरह 3 किश्तों में किया जाएगा भुगतान

    इसके तहत प्रथम किश्त का भुगतान गर्भावस्था के शीघ्र पंजीयन पर किये जाने के निर्देश हैं। यदि संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा योजनांतर्गत पात्र हितग्राही की एलएमपी दिनांक से 60 दिवस के भीतर पंजीयन होने पर पंजीयन दिनांक से 30 दिवस की निर्धारित अवधि हितग्राही को मातृत्व लाभ की प्रथम किश्त राशि रू. 1000 रूपये प्राप्त होने पर संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका दोनों को प्रति प्रकरण 40/- रूपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जावेगी।

    दूसरी किश्त का भुगतान गर्भावस्था के 6 माह के अंदर कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच होने पर किया जाना है, यदि संबंधित केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा पात्र हितग्राही की एल.एम.पी. दिनांक से 180 दिवस (6 माह) के पूर्व प्रसव पूर्व जांच कराया जाकर द्वितीय किश्त हेतु पंजीयन होने पर पंजीयन दिनांक से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में हितग्राही को मातृत्व लाभ की द्वितीय किश्त राशि 2000/-रूपये प्राप्त होने पर संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका दोनों को प्रति प्रकरण 40/- रूपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जावेगी।
    वही तीसरी किश्त का भुगतान बच्चें के जन्म का पंजीयन एवं बच्चें के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर किया जाना है, यदि संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा पात्र हितग्राही के बच्चें के जन्म का पंजीकरण एवं प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर जन्म दिनांक से 105 दिवस (3.5 माह के) पूर्ण होने पर तृतीय किश्त के लिए पंजीयन होने पर पंजीयन दिनांक से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में हितग्राही को मातृत्व लाभ की तृतीय किश्त राशि 2000/- रूपये प्राप्त हो जाने पर संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता एवं सहायिका दोनों को प्रति प्रकरण 20 रूपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जावेगी।

क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

मातृत्व सहयोग योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के नाम से जानी जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को देश के राज्यों/जिलों में लागू किया गया। इस मातृ वंदना योजना के तहत केंद्र द्वारा देश में इसका लाभ पात्र महिलाओं को प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य देश की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

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