इंदौर। इंदौर में मोबाइल पर बात करने की बात पर हुए विवाद में पत्नी की जलाकर हत्या के प्रयास में आरोपी पति को दोषी पाते हुए 5 साल की कैद की सज़ा अपर एवं जिला सत्र न्‍यायाधीश अब्‍दुल्‍ला अ‍हमद की कोर्ट ने सुनाई।


जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि कोर्ट ने निर्णय पारित करते हुये आरोपी अर्जुन निवासी आर ओ 336 भवानी नगर इंदौर को धारा 307 भादवि के अंतर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

अर्थदण्‍ड की राशि अदा न किये जाने पर 06 दिवस का अतिरिक्‍त कारावास पृथक से भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियेाजक सरस्‍वती यादव द्वारा की गई।


अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.01.2018 को एम व्‍हाय एच इंदौर से थाने पर सूचना मिली कि एक महिला जली हुई हालत में इलाज को आई है। बाद में जानकारी मिली कि उसका पति उसे लेकर अरविन्‍दों अस्‍पताल में इलाज हेतु लेकर गया है1 पुलिस द्वारा पीड़िता के कथन लिये गये जिसमें उसके द्वारा पुलिस को यह बताया गया कि दिनांक 30.01.18 को रात्रि 11:00 बजे मोबाईल पर बात करने को लेकर उसके पति आरेापी अर्जुन ने झगडा किया और बोला कि आज तुझे जान से खत्‍म कर दूंगा और जान से खत्‍म करने की नियत से घर में रखी पेट्रोल की बोतल उसके ऊपर खोलकर डाल दी और माचिस की तीली फेंककर आग लगा दी जिससे मेरी गर्दन, सीना, पेट एवं बायां हाथ का पंजा जल गया। घटना मेरे बेटे जिगर ने देखी।

उक्‍त सूचना पर से एंव जांच कथन पश्‍चात आरेापी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया जिस पर से न्‍यायालय द्वारा आरोपी को उक्‍त दंड से दंडित किया गया ।

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