भोपाल। एक जिले से दूसरे जिले में वैध रायल्टी लेकर रेत का परिवहन करने वाले वाहनों को रोकना अब पुलिस और प्रशासन के अफसरों को भारी पड़ेगा। ऐसा करने वाले अधिकारी, कर्मचारी को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
खनिज विभाग की जानकारी में आया था कि रेत खनिज के परिवहन के दौरान एक जिले से दूसरे जिले में रेत परिवहन किये जाने में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इससे रेत खनिज के राजस्व प्राप्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। खनिज विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश है कि वैध रॉयल्टी लेकर एक जिले से दूसरे जिले में रेत का परिवहन करने वालों को अनावश्क रूप से ना रोका जाए। ऐसे प्रकरण की जानकारी मिलने पर अनावश्यक रूप से रोकने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
रेत खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण की रोकथाम के लिए भोपाल संभाग में लागू व्यवस्था को मॉडल के रूप में सभी जिलों में लागू किया जाएगा। खनिज विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए है। अब इसके तहत ही अवैध खनन, परिवहन रोकने की कार्यवाही की जाएगी।
वेबसाइट पर वाहन का रजिस्टेशन नहीं तो अवैध माना जाएगा परिवहन
खनिज विभाग ने विभागीय वेबसाइट पर बिना रजिस्ट्रेशन के खनिजों का परिवहन करने को अवैध परिवहन की श्रेणी में माना है। इसे देखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि जो ठेकेदार और वाहन मालिक खनिज का परिवहन टेÑक्टर, ट्राली, डंपर, ट्रक से कराते हैं वे अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट पर कराएं। ऐसा करने पर जुर्माने से भी बचने में मदद मिलेगी।
विभाग ने इसको लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि वाहन मालिकों द्वारा खनिज का परिवहन अधिकांश टेक्टर-ट्रॉली, डंपर और ट्रक से होता है। इन वाहनों का ई-खनिज पोर्टल पर पंजीयन नहीं होने से ईटीपी जनरेट नहीं होती है। ईटीपी जनरेट नहीं होने से शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए सभी वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे विभाग की वेबसाइट पर जाकर परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन कराएं। इतना ही नहीं, खनिज का परिवहन किए जाने वाले वाहनों में ईटीपी नहीं होने से अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा वाहनों के अवैध उत्खनन, परिवहन के प्रकरण दर्ज किए जाकर अत्यधिक जुर्माने के रूप में राशि वसूल की जाती है। यह स्थिति रोकने के लिए खनिज साधन विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइट पर खनिजों के परिवहन किए जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। वाहनों के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद वैध ठेकेदार से ईटीपी प्राप्त कर खनिज पदार्थों का परिवहन किया जा सकता है।