ग्वालियर। भिण्ड जिले में हथियार अब शो पीस बनकर रह जायेंगे, घर से बाहर अगर हथियार लेकर निकले तो जाना पडेगा जेल, उक्त फरमान कलेक्टर मधुकर आग्नेय ने जारी करते हुए जिले भर में अनिश्चिितकाल के लिए धारा 144 लागू कर दी है। पहले यह धारा चुनाव या विषम परिस्थितियों में लगाई जाती थी।
वंबल संभाग के भिण्ड जिले में शान और रुतबे के लिए बंदूक रखना जरुरी है बंदूक खरीदने के लिए लोग अपनी जमीन तक बेच देते है, लेकिन बंदूक खरीदते है। जिसके पास बंदूक है उसको समाज और गैर समाज में सम्मान की नजर से तो देखा ही जाता है साथ भी उसे समाज में विशेष दर्जा भी प्राप्त होता है।
धारा 144 के तहत शादी, बारात, अन्य सामाजिक समारोह में अपने साथ शस्त्र लेकर चलने व हर्ष फायर करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर मधुकर आग्नेय ने बताया कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनीत खन्ना का शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाए जाने का पत्र आया था। इसी पत्र के आधार पर जिले में धारा 144 लगाई गई है।
भिण्ड जिले में बढ रहे अपराध का ग्राफ और ताबड-तोड हत्याओं की बारदातों और शादी समारोह में हर्ष फायर के दौरान हो रही मौतों को लेकर कानून व्सवस्था के बिगडते हालात को लेकर अब हथियार लेकर चलने व सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन पर सख्ती से रोक लगाई गई है। शादी समारोह, घर में बच्चे के जन्म लेने, बच्चे के जन्म दिन व किसी विशिष्ट व्यक्ति के आगमन पर बंदूक की सलामी देने पर भी रोक लगाई गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *