ग्वालियर। मध्यप्रदेश की ग्वालियर नगर निगम ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पशुपालक की भैंस ने सड़क पर गोबर कर दिया इसलिए उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। जुर्माने के बदले उसे बाकायदा रसीद भी दी गई है।
नगर पालिका निगम ग्वालियर के रसीद कट्टा क्रमांक 10/20 की रसीद क्रमांक 7622 सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस रसीद के अनुसार 27 दिसंबर 2020 को पशुपालक बेताल सिंह से जुर्माना वसूली की गई है। रसीद में स्पष्ट रूप से लिखा है कि डीबी सिटी के पास रोड पर गोबर फैलाने के लिए 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है।
इसी रसीद कट्टे में सार्वजनिक स्थलों या सड़कों पर कचरा या गंदगी फैलाने पर 250 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान लिखा हुआ है। सवाल यह है कि 10 हजार रुपए वसूली का प्रावधान कहां है और वसूली करने वाले कर्मचारी को नगद 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूलने का अधिकार किसने दिया। उल्लेखनीय है कि एक हजार रुपए से अधिक का जुर्माना न्यायालय की कार्यवाही के बाद वसूला जाना चाहिए।