सागर। मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज कहा कि राज्य के नगरीय निकायों के लिए महापौर और अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण संबंधी प्रक्रिया नौ दिसंबर को भोपाल में संपन्न होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को इस संबंध में विधिवत अवगत करा दिया जाएगा। सिंह ने यहां एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि नगरीय निकायों के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पहले ही संपन्न हो चुकी है।
महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगरीय निकायों के लिए चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को विधिवत अवगत करा दिया जाएगा और इसके बाद चुनाव कराने की जिम्मेदारी आयोग की है। सागर जिले के खुरई से विधायक सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों के चुनाव कोविड संबंधी दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन करते हुए कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस संबंध में सरकार निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
सिंह ने साफ किया कि नगर निगम के महापौर और नगर पालिका तथा नगर परिषदों के अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से यानी सीधे मतदाताओं के जरिए ही होंगे। इस संबंध में राज्य सरकार नियमों में आवश्यक संशोधन कर चुकी है और वैधानिक प्रक्रिया अपनायी जा रही है। माना जा रहा है कि दिसंबर के बाद शीघ्र ही नगरीय निकायों के चुनाव हो जाएंगे। इस संबंध में विधिवत अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की जाएगी। राज्य में लगभग 16 नगर निगम, 98 नगर पालिकाएं और 294 नगर परिषद हैं। इन नगरीय निकायों में लगभग छह साल पहले निर्वाचित हुए जनप्रतिनिधियों का पांच वर्ष का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है।