भोपाल ! मध्य प्रदेश सरकार ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत थोकबंद तबादलों पर लगी रोक एक माह के लिए हटाने का फैसला लिया है। राज्य में 15 अप्रैल से 15 मई तक तबादले होंगे। नई तबादला नीति से प्रदेश में थोकबंद तबादलों का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया, कि नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है और राज्य में एक माह अर्थात 15 अप्रैल से 15 मई तक के लिए तबादलों पर लगी रोक हटा दी गई है। इस अवधि में कर्मचारियों के तबादले होंगे। डॉ. मिश्रा ने बताया, कि सरकार ने ओला व बारिश प्रभावित किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है, अब आपदा प्रभावित किसानों को न्यूनतम दो हजार का चेक दिया जाएगा। उन्होंने कहा, कि कई बार किसान के खेत के एक हिस्से में ओला गिरता है और इसके चलते उसे कुछ सौ रुपये तक की ही राहत मिल पाती है, अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने तय किया है कि किसान का चाहे कितना ही कम नुकसान क्यों न हुआ हो उसे न्यूनतम दो हजार रुपये की राहत दी जाएगी। उन्होंने बताया, कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान परियोजना के लिए 9 सौ 95 करोड़ के खर्च के प्रस्ताव को इस परियोजना में प्रदेश के 3 स्वशासी महाविद्यालयों का विश्वविद्यालय में उन्नयन किया जाएगा। और 2 महाविद्यालयों को क्लस्टर विश्विद्यालयों मे परिवर्तित किया जाएगा। इसके साथ ही 10 विश्वविद्यालयों के अद्योसंरचना विकास पर भी यह राशि खर्च होगी।
मंत्रियों-विधायकों की सिफारिशों को मिलेगी अहमियत
सूत्रों के अनुसार तबादलों को लेकर मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी को देखते हुए यह समझ बनाई गई है, कि तबादलों में प्रभारी मंत्रियों और विधायकों की अनुशंसाओं का ध्यान रखा जाएगा। मंत्रियों और विधायकों ने तबादलों को लेकर इस बात की नाराजगी समय-समय पर जताई थी कि तबादलों में उनकी अनुशंसाओं की अनदेखी की जा रही है और कई ऐसे अफसरों और कर्मचारियों को नहीं हटाया जा रहा है जो लगातार जनप्रतिनिधियों की अवहेलना कर रहे हैं। सूत्रों का यह भी कहना है, कि नई तबादला नीति के तहत 3 साल या उससे अधिक समय से जमे अधिकांश अधिकारियों-कर्मचारियों को इधर से उधर किया जाएगा।
विधायकों के लिए बनेंगे नए आवास
मंत्रिपरिषद ने विधानसभा परिसर में विधायकों के लिए 102 नए आवास बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इनके निर्माण के लिए 127.02 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।
2 हजार वन रक्षकों की भर्ती होगी
सरकार ने प्रदेश में 2 हजार वन रक्षकों की भर्ती का फैसला भी लिया है। इनकी सीधी भर्ती व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा की जाएगी। यह भर्तियां वन सेवा भर्ती अधिनियम 2000 के प्रावधानों की अनुसार की जानी हैं।

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