भोपाल। बदमाशों का जुलूस निकालना अब पुलिस को भारी पड़ सकता है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस जोन के आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी दिए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि अपराधी का जुलूस नहीं निकाला जाए। हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले को लेकर अब पुलिस मुख्यालय ने तय किया है कि किसी भी अपराधी को पुलिस हिरासत में लेने के बाद उसकी जनता के बीच में परेड नहीं करवाई जाएगी। ये आदेश पुलिस मुख्यालय की सीआईडी शाखा के एडीजी कैलाश मकवाना ने दिए हैं।
इससे पहले हाईकोर्ट के इसी मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय ने अपराधी के संबंध में मीडिया ब्रिफिंग को लेकर आईजी और एसपी को दिशा निर्देश जारी किए थे। वहीं अब नए आदेश में जोन आईजी और पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है कि आपराधिक प्रकरणों के आरोपी, संदेही एवं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का किसी भी परिस्थिति में आम जनता के मध्य जुलूस न निकाला जाए। इस आदेश में का पालन पुलिस अधीक्षकों को एएसपी, डीएसपी-सीएसपी, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों से करवाना होगा।