दहेज हत्या के चार आरोपियों को 10-10 साल की सजा

ग्वालियर। भिण्ड जिले के गोहद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश डीसी थपलियाल ने दहेज हत्या के आरोप में कल एक महिला सहित चार लोगों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया है।
अपर लोक अभियोजक दीवान सिंह गुर्जर ने बताया कि भिण्ड जिले के गोहद विकास खण्ड के एण्डोरी थाना क्षेत्र के ग्राम भोनपुरा निवासी रोशनी की अपनी ससुराल में ही आग से जलकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतिका की शादी घटना के आठ माह पूर्व ही हुई थी। एण्डोरी थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की तो पाया कि मृतिका रोशनी को शादी के बाद से ही दहेज में मोटर सायकिल की मांग कर रहे थे। घटना वाले दिन यानी 30 नवम्बर 2012 को मृतिका का चाचा गिर्राज सिंह रोशनी की ससुराल आया और सभी को समझाया के हम लोगों ने हैसियत से ज्यादा शादी में खर्च किया था। अब और दहेज उनके पास नहीं है लिहाजा उनकी भतीजी को प्रताडित न किया जाए इसी दौरान रोशनी के ससुरालीजनों ने उनके साथ अभद्रता भी की थी। चाचा के जाते ही रोशनी की आग से जलकर मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद रोशनी के पति उपेन्द्र सिंह तोमर, जेठ मुरारी सिंह, धर्मेन्द सिंह और जेठानी ऊषा सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का अपराध दर्ज कर चालान गोहद न्यायालय में पेश किया। जहां अपर सत्र न्यायाधीश डीसी थपलियाल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद चारों आरोपियों का दोष सिद्ध पाए जाने पर 10-10 साल की सजा सुनाई।

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