ग्वालियर। अपर आयुक्त मुुकुल गुप्ता के निर्देशन में रामदास घाटी स्थित बिल्डर मां पीतांबरा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा रु 380528/- का संपत्तिकर जमा न करने के कारण मां पीतांबरा मल्टीस्टोरी बिल्डिंग, शिंदे की छावनी के बिल्डर के स्वामित्व के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 8 फ्लैट कुर्की कर सील्ड गए।
सहायक संपत्ति के अधिकारी श्री महेश कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री संदीप माकिन के निर्देश पर शहर में बडे सम्पत्तिकर बकायदारों के खिलाफ चल रहे वसूली अभियान के चलते आज बुधवार को अपर आयुक्त श्री मुकुल गुप्ता के निर्देशन में मां पीतांबरा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग शिंदे की छावनी के बिल्डर के स्वामित्व के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 8 फ्लैट का सम्पत्तिकर 380528/- जमा न होने के कारण बिल्डर मां पीतांबरा कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी को नगर निगम की ओर से नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 एवं 174 के नोटिस जारी किए गए थे एवं निगम की बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे। उसके उपरांत भी बिल्डर के द्वारा निगम बकाया नहीं जमा किया गया। जिसके कारण आज बुधवार दिनांक 28 10 2020 बिल्डर मां पीतांबरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के स्वामित्व के 8 फ्लैट कुर्क कर सील्ड करने की कार्यवाही की गई। यदि बिल्डर के द्वारा यह राशि जमा नहीं की जाती है, तो उक्त फ्लैट की नीलामी करके निगम का बकाया सम्प्त्तिकर वसूल किया जाएगा।
कुर्की कार्रवाई में अपर आयुक्त नगर निगम ग्वालियर मुकुल गुप्ता, सहायक संपत्ति के अधिकारी श्री महेश कुशवाह कर संग्रहण वार्ड 34 श्री लखन एवं निगम का अन्य दस्ता उपस्थित था।
अपर आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे सम्पत्तिकर वसूली अभियान में संपत्तिकर के अन्य बड़े बकायेदारों को भी आयुक्त नगर निगम श्री संदीप माकिन की ओर से वसूली की नोटिस जारी कराए गए हैं, यदि उनके द्वारा समय पर राशि जमा नहीं की जाएगी तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।