इंदौर। गत दिनों इंदौर के सांवेर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए 600 से अधिक बसें अधिगृहित किये जाने के मामले में मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार सहित चुनाव आयोग आदि को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह जनहित याचिका अधिवक्ता गौरव वर्मा द्वारा दायर की गई है। उन्होंने बताया कि आज डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए उक्त नोटिस जारी किए। याचिका में उन्होंने इस तरह बसों को अधिग्रहण किये जश्ने को गलत व भीड़ जुटाने में केंद्र सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन बताया।
उल्लेखनीय है कि वट 2 अक्टूबर को सांवेर में हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यक्रम के लिए प्रशासन द्वारा 600 से अधिक बसें अधिगृहित की गई थी। इन बसों में लोगों को कार्यक्रम स्थल तक लाया गया था। यहाँ माइक्रो उद्ववाहन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास समारोह था।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार को आदेश जारी कर मामले मामले में दोषी अधिकारियों पर उचित दंडात्मक कारवाई करने को कहा था।