भोपाल !   मध्य प्रदेश में राशन कार्ड में परिवार के मुखिया के तौर पर महिला का नाम दर्ज किया जाएगा, इस तरह राशन कार्ड के जरिए 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला परिवार की मुखिया बन जाएगी। राज्य में यह व्यवस्था जल्द ही लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत और सुचारु बनाने के लिए मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2014 को अंतिम रूप दिया गया। अनुमोदन होने पर प्रारूप को अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
नई व्यवस्था के अनुसार, राशनकार्ड केवल सत्यापित परिवारों को ही जारी होंगे। राशनकार्ड परिवार की मुखिया के नाम से जारी किया जाएगा। प्रत्येक परिवार में वरिष्ठ महिला, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, राशनकार्ड में परिवार की मुखिया मानी जाएगी।
यदि किसी परिवार में कोई महिला या 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला न हो, वरिष्ठ पुरुष सदस्य के नाम से राशन-कार्ड जारी होगा। नवीन राशन-कार्ड जारी करने या उसमें संशोधन की समयावधि 15 दिन और डुप्लीकेट राशन-कार्ड जारी करने की समयावधि तीन कार्य-दिवस होगी।
राज्य में नई व्यवस्था में बुरहानपुर, होशंगाबाद, हरदा और खंडवा में बायो-मेट्रिक वितरण की व्यवस्था का प्रावधान है, क्योंकि वहां इसे आधार के साथ जोड़ा गया है। उचित मूल्य दुकानों की संख्या और स्थान संबंधी मापदंडों को भी परिवर्तित किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में एक उचित मूल्य दुकान होगी। किसी पंचायत में पात्र परिवारों की संख्या 800 से अधिक होने पर एक अतिरिक्त दुकान खोली जा सकेगी, लेकिन किसी पंचायत में पात्र परिवार की संख्या 800 से अधिक होने पर एक अतिरिक्त दुकान खोले जाने पर पात्र परिवारों का विभाजन इस प्रकार होगा कि अतिरिक्त दुकान में पात्र परिवार की संख्या यथासंभव 400 से कम न हो।
जिले के ग्रामीण क्षेत्र और प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में यथासंभव न्यूनतम एक-तिहाई उचित मूल्य दुकानें महिलाओं की संस्थाओं को आवंटित की जाएंगी। इनका संचालन भी महिला विक्रेता द्वारा किया जाएगा। ऐसी संस्था को महिलाओं की संस्था माना जाएगा, जिसके सभी सदस्य और पदाधिकारी महिलाएं हों।
नई व्यवस्था में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दो श्रेणी अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता श्रेणी के परिवार का प्रावधान रखा गया है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व की निर्धारित सहकारी समिति एवं वन प्रबंधन समिति के अतिरिक्त महिला स्व-सहायता समूह को भी उचित मूल्य दुकान दिए जाने का प्रावधान है।

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