लखनऊ। समाजसेविका एवं वकील नूतन ठाकुर ने  हाथरस में हैवानियत की शिकार पीड़तिा का नाम और फोटो सोशल मीडिया पर डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पुलिस की दी तहरीर में डा ठाकुर ने युवती के बलात्कार एवं हत्या मामले में माइक्रो-ब्‍लॉगिग साईट ट्विटर पर युवती का नाम लिए जाने, उसके नाम से ट्विटर पर विभिन्न हैशटैग चलाये जाने, उस युवती की दो फोटो शेयर किये जाने आदि के संबंध में विधिक कार्यवाही की मांग की है।   

उन्‍होंने कहा कि युवती की फोटो के साथ ही उसकी पहचान को उजागर करते कई विडियो भी यूट्यूब पर डाले गए है जो धारा 228ए आईपीसी के अनुसार दंडनीय अपराध है। उच्चतम न्यायालय ने भी निपुण सक्सेना केस में स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी स्थिति में रेप पीडिता की पहचान नहीं उजागर की जाये। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से ट्विटर, अन्य सोशल मीडिया एवं इन्टरनेट से उस युवती के नाम, फोटो, विडियो आदि को अविलंब हटवाये जाने की भी मांग की है।

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