भोपाल। राज्य सरकार धीरे-धीरे सरकारी दफ्तरों में स्वीकृत वाहन चालकों के रिक्त पदों को समाप्त करने के लिए जिला और संभागीय कार्यालयों को वाहन किराए पर लेने की अनुमति प्रदान कर रही है। आदिम जाति कल्याण विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है।

आयुक्त आदिवासी विकास ने प्रदेश के सभी जिला और संभागीय कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि जो भी अपने कार्यालयों में किराए के वाहनों की अनुमति चाहते हो उन्हें यह अनुमति दी जाएगी, लेकिन वहां स्वीकृत वाहन चालकों के रिक्त पद समाप्त कर दिए जाएंगे। अतिशेष वाहन चालकों का युक्तियुक्तरण भी किया जाएगा। अनुपयोगी और खराब वाहनों की नीलामी की जाकर नीलामी राशि शासकीय खाते में जमा की जाएगी।

मासिक आधार पर वाहन किराए पर लेने के लिए अधिकतम एक हजार किलोमीटर की सीमा को आधार माना जाएगा। इस हेते प्रतिदिन किराये के वाहन की उपलब्धता के लिए 12 घंटे से अधिक का समय नहीं रखा जाए। वाहन किराये के फिक्स्ड चार्जेज तय किए जाए। वाहन मुख्यालय पर फिक्स्ड चार्ज से तथा मुख्यालय के बाहर भ्रमण हेतु वेरिएबल चार्ज अलग-अलग प्राप्त किया जाए। शासकीय कार्य से यात्रा पर लोक वाहक से ही यात्रा की जाना चाहिए। अपरिहार्य स्थिति में किराये की गाड़ी के उपयोग पर इसका अनुमोदन नियंत्रणकर्ता अधिकारी से कराना अनिवार्य होगा। नियंत्रण कर्ता अधिकारी इसके लिए कारण सहित किराये की गाड़ी से मुख्यालय के बाहर यात्रा करने के आदेश जारी करेगा। इसके लिए वैरिएबल चार्ज अनुसार भुगतान किया जाएगा।

वित्त विभाग द्वारा वाहन किराये पर लेने की स्वीकृति के अनुसार वाहन की व्यवस्था विभागाध्यक्ष की सहमति से संभाग, जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाएगी। सर्विस टैक्स के लिए पंजीकृत और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड वाहन ही किराये पर लिए जा सकेंगे। निविदा आमंत्रित कर मासिक दर तय करते हुए वाहन किराए पर लिए जाएं। जिन अधिकारियों के लिए वाहन लिए जाने है उनमें अधिकारियों के मूल पद के ग्रेड पे के आधार पर वाहन किराए पर लेने के नए मापदंड तय किए गए है। 76 सौ ग्रेड पे वेतन वाले अधिकारियों के लिए 6.50 लाख, 87 सौ ग्रेड पे और  89 ग्रेड पे वेतन वाले अधिकारियों के लिए 8 लाख रुपए तक के वाहन और इससे अधिक के ग्रेड पे वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए अधिकतम दस लाख रुपए तक का वाहन किराये पर लिया जा सकेगा।

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