भोपाल। जिस तरह किराना व अन्य दुकानों पर वस्तुओं की बिक्री दर प्रदर्शित की जाती है, उसी तरह मप्र में अब शराब दुकानों पर भी ब्रांड और लेबलवार हर कम्पनी की शराब की बिक्री दर लिखनी होगी। इस सम्बंध में आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी किए है जिसका पालन ठेकेदार को 3 दिन में करने के निर्देश दिए गए हैं। देखें आदेश की कॉपी-