भोपाल। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश में ड्रायवर ट्रेनिंग सेंटर को प्रोत्साहित किया जायेगा। ड्रायविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिये कोई भी व्यक्ति जिसके पास दो एकड़ की भूमि ऐसे स्थान पर उपलब्ध है जहाँ से वाहनों का आवागमन सुगमता से हो सके वह व्यक्ति अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर परिवहन अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर से अनुमोदन कर परिवहन आयुक्त कार्यालय प्रेषित कर सकता है।

भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे। प्रोजेक्ट की अनुमानित राशि का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम एक करोड़ रूपये तक की राशि भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को प्रदेश में प्राथमिकता से प्रोत्साहित किया जायेगा।

परिवहन मंत्री राजपूत ने बताया कि कंडम हो चुके वाहन जिनका रजिस्ट्रेशन निरस्त नहीं कराया गया है ऐसे पथभ्रष्ट वाहनों के कर भुगतान की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 थी। कोरोना संक्रमण के कारण वाहन मालिकों को राहत प्रदान करते हुए कर भुगतान की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 कर दी गई है।

मंत्री राजपूत ने बताया कि राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं/ओवरलोडिंग से होने वाली हानि को रोकने के लिये प्रवर्तन अमले के रूप में पदों की स्वीकृति एवं भर्ती पर सहमति प्रदान की गई है।

अपर मुख्य सचिव परिवहन एस.एन. मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में संचालित होने वाली बसें निर्धारित समयानुसार संचालित हों, इसके लिये बसों में ट्रेकिंग सिस्टम के लिये कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिससे प्रत्येक बस की लोकेशन स्पष्ट हो सके की वह किस समय और कहां पर संचालित है, इससे आम जनता को समय पर बसों की सेवाएँ उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

समीक्षा बैठक में परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल में ड्रायविंग टेस्ट सेंटर का निर्माण पूरा हो चुका है, जो सितंबर 2020 से कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इसी के साथ नवीन वाहनों को हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य किया जा रहा है। पुरानी वाहनों में नंबर लगाने की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जायेगी।

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