दतिया। जिले के उनाव रोड स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन को फर्जीबाड़ा कर अपने नाम कराने और प्लॉटिंग कर खुर्द बुर्द करने के मामले में दतिया की कोतवाली पुलिस ने दतिया के कांग्रेस नेता एवं पीसीसी के महासचिव मुरारीलाल गुप्ता और उनके बेटे विकास गुप्ता के विरुद्ध धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज किया है। यह मामला दतिया के तहसीलदार के प्रतिवेदन पर दर्ज हुआ हेै। मुरारीलाल गुप्ता पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह के बेहद करीबी बताए जाते हैं। उनके विरुद्ध मामला दर्ज होने के बाद राजनीतिक हल्कों में चर्चाएं गर्म हैं।
कोतवाली दतिया में इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। राजस्व विभाग तहसीलदार के प्रतिवेदन के बाद कांग्रेस नेता मुरारी लाल गुप्ता तथा उनके पुत्र विकास गुप्ता एवं उनकी फर्म मां पीतांबरा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड पर सरकारी राजस्व राशि के तहत 56 करोड़ के राजस्व का हर्जाना बताया गया है। इसका वर्तमान मूल्य लगभग 4 अरब 45 करोड़ रुपए है।
जानकारी के मुताबिक जिस जमीन को लेकर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है वह 140.137 हेक्टेयर बताई गई है और इसकी कीमती 56 करोड़ आंकी गई है। तहसीलदार दतिया ने कोतवाली में जो आवेदन दिया है उसके मुताबिक गत 8 मई 2018 को इस जमीन को सरकारी घोषित किया गया है। ये जमीन मौजा दतिया गिर्द की आराजी सर्वे नंबर 2467, 2468, 2469 की है। वर्ष 1943-44 में यह जमीन जंगल के रुप में दर्ज थी। इसके बाद 1969-70 में यह जमीन गुप्ता के नाम दर्ज हो गई। इतना ही नहीं रकबे में वृद्धि भी हो गई। जांच की गई तो पता चला कि श्री गुप्ता और तत्कालीन पटवारी की मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा हुआ।
मौजूदा गाइड लाइन के अनुसार उक्त सर्वे नंबर की इस जमीन का कुल रकबा 140.137 हेक्टेयर है और इसकी कीमत 56 करोड़ है। इस जमीन पर गुप्ता और उनके बेटे ने मां पीताम्बरा प्रा. लि. कंपनी के नाम खुर्द बुर्द कर प्लॉट काट दिए। बताना मुनासिब होगा कि इसी जमीन पर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती का पेट्रोल पंप व क्रेशर भी लगा है। भारती प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के धुर विरोधी रहे हैं और उनके विरुद्ध कांग्रेस के टिकट पर कई चुनाव लड़ चुके है।
कोतवाली टीआई धनेंद्र सिंह भदोरिया का कहना है कि इस संबंध में कांग्रेसी नेता मुरारी गुप्ता से भी उनके नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो मोबाइल बंद जा रहा है। सर्वे नंबर में मुरारी लाल गुप्ता के अलावा पूर्व विधायक राजेंद्र भारती का बगीचा, शोरूम, पेट्रोल पंप आदि भी हैं जिन्हें सीज किया जाएगा। साथ ही जांच के उपरांत संबंधितो धारा 420, 467, 468, 478,व 120 बी आईपीसी के तहत कार्यवाही की जाएगी।