ग्वालियर | संस्था को पंजीकृत कराए बगैर जो संस्थायें बाल संरक्षण का कार्य कर रहीं हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। जो संस्थायें अगले सात दिवस के भीतर पंजीयन नहीं करायेंगी, उनके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख और संरक्षण) के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी। साथ ही इन संस्थाओं में निवासरत बच्चों को पंजीकृत संस्थाओं में भेजा जायेगा। कलेक्टर श्री पी नरहरि ने इस संबंध में लिखित में निर्देश जारी किए हैं।
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार बालकों की देखरेख व संरक्षण से संबंधित संस्थाओं से किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीयन कराने के लिये कहा गया है। संस्थायें पंजीयन के लिये अपने आवेदन नवीन कलेक्ट्रेट के द्वितीय तल पर स्थित जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकती हैं।

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