भोपाल | जिले की सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों को कहा गया है कि उनकी संस्था में कक्षा 10 तक अध्ययनरत अल्प संख्यक छात्र-छात्रोंओं को छात्रवृत्ति देने के की जानकारी अनिवार्य तौर पर 31 अगस्त 2014 तक जिला अल्प संख्यक कार्यालय को दें। विलम्ब होने पर छात्र छात्रा को छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे। इस आशय के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये है।
सहायक संचालक श्री रईस खान ने बताया कि सभी संस्था प्रमुखों को अल्प संख्यक प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिये आवेदन पत्र के साथ संस्था की एस-1 कापी निर्धारित प्रारूप में, सूची-2 प्रति में तथा छात्र-छात्राओं के स्वयं के नाम से बैंक खाता क्रमांक एवं आई एफ एस सी कोड के साथ विगत परीक्षा उत्तीर्ण अंक सूची, निवास प्रमाण पत्र, अल्प संख्यक संबंधी निर्धारित दस्तावेज पत्र संलग्न होना अनिवार्य है। इसके लिये सभी पात्र छात्र-छात्रायें निर्धारित अंतिम दिनांक के पूर्व अपनी संस्था को दस्तावेज जमा कराये। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये शखा प्रमुख श्री शंकर शुक्रवारे से कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।