भोपाल मध्यप्रदेश में आगामी 21 अगस्त को कटनी जिले के बहोरीबंद एवं विजयराघवगढ़ और आगर-मालवा जिले के आगर में होने वाले विधानसभा उप चुनाव के लिये आज एक बैठक में मुद्रकों को चुनाव आयुक्त के निर्देशों से अवगत करवाया गया। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस.एस. बंसल ने प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों को चुनाव के दौरान मुद्रित करवाई जाने वाली सामग्री में सतर्कता बरतने के निर्देश दिये। उन्होंने मुद्रकों से कहा कि निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दल और प्रत्याशियों द्वारा जो प्रचार सामग्री मुद्रित करवाई जाती है, वह निर्वाचन आयोग के निर्देश और विधि अनुसार होना चाहिये।
श्री बंसल ने कहा कि मुद्रित की गई सामग्री में प्रिंट लाइन, संख्या आदि का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये। मुद्रकों को पम्पलेट और पोस्टर आदि के प्रकाशन के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 का भी ध्यान रखना होगा। इस धारा के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रत्येक प्रचार सामग्री (पर्चे, पोस्टर आदि) की प्रिंट लाइन में मुद्रक और प्रकाशक का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से दर्शाया जाये। मुद्रित सामग्री की चार प्रति और प्रकाशक के घोषणा-पत्र की एक प्रति मुद्रण के तीन दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को अनिवार्यत: भेजी जाये।
उन्होंने बताया कि मुद्रण के संबंध में चुनाव आयोग के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा। उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। मुद्रकों को बताया गया कि जो मुद्रित सामग्री वे 4 प्रति में घोषणा-प्रपत्र के साथ भेजेंगे, उस पर मुद्रक के हस्ताक्षर रबर मुद्रा सहित होना चाहिये। श्री बंसल ने बताया कि भोपाल के अलावा जबलपुर, इंदौर, उज्जैन में भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी प्रचार सामग्री मुद्रित करवा सकते हैं। अत: इन स्थानों के मुद्रकों को भी चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखना होगा। बैठक में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस.एस. रावत भी उपस्थित थे।