इन्दौर। कोरोना महामारी के चलते बाहर निकलते समय मास्क नही लगाने पर कार्रवाई करने वाला इंदौर सम्भवतः पहला शहर है। ऐसे 29 पर स्पॉट फाइन किया गया वही 28 के विरूद्ध सोशल डिस्टेसिंग का पालन नही करने पर कार्रवाई हुई।

इंदौर जिले में कोरोना की महामारी की रोकथाम तथा इससे बचाव के लिये एहतियात के रूप में अनेक प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। समय-समय पर जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

पालन नहीं करने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा रही है। इसी सिलसिले में आज कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा उल्लंघनकर्ताओं पर स्पॉट फाईन के संबंध में जारी किये गये आदेश के परिपालन में नगर निगम के अमले द्वारा शहर में विभिन्न जगहों पर स्पॉट फाइन की प्रभावी कार्यवाही की गयी।

मॉस्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने तथा स्वच्छता तथा सेनेटाइजेशन की व्यवस्था नहीं करने पर उल्लंघनकर्ताओं पर स्पॉट फाइन की कार्यवाही की गयी। संभवत: इस तरह की कार्यवाही करने वाला इंदौर देश का पहला शहर है।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर सिंह ने कोरोना संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के संबंध में सोशल डिस्टेसिंग का पालन नही करने, मास्क नही लगाने व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने आदि पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही करने हेतु निगम प्रशासन को अधिकृत किया है।

इसके परिपालन में नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा निगम के समस्त स्वास्थ्य अधिकारी, झोनल अधिकारियो व सीएसआई को कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेसिंग का पालन नही करने, मास्क नही लगाने व सार्वजनिक स्थानो पर थूकने पर स्पॉट फाईन करने के निर्देश दिये गये हैं।

संभवतः देश में यह पहला उदाहरण है कि सोशल डिस्टेसिंग का पालन नही करने, मास्क नही लगाने व बिना अनुमति के दुकान व संस्थान खोलने के साथ ही बिना अनुमति निर्माण कार्य शुरू करने पर स्पॉट फाईन करने के समस्त झोनल अधिकारी, स्वास्थ अधिकारी, सीएसआई द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

इंदौर नगर निगम के समस्त झोन क्षेत्रों में 28 व्यक्तियों के विरूद्ध सोशल डिस्टेसिंग का पालन नही करने, 29 व्यक्तियों के विरूद्ध मास्क नही लगाने पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की गयी है। इसके साथ ही बिना अनुमति निर्माण कार्य करने पर एक व्यक्ति के विरूद्ध तथा बिना अनुमति दुकान व संस्थान खोलने पर 4 व्यक्तियों के विरूद्ध स्पॉट फाईन की कार्यवाही की गई।

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