भोपाल. मध्य प्रदेश में आज से भोपाल,इंदौर और उज्जैन को छोड़कर बाकी जगह शराब की दुकानें खोलने की छूट है. सरकार इसका आदेश दे चुकी है. लेकिन भारी ड्यूटी से बचने के लिए खुद शराब ठेकेदार ही दुकान खोलने के लिए तैयार नहीं हैं. ज़्यादातर जगहों पर दुकानें बंद हैं. सरकारी आदेश के बाद भी दुकान ना खोलने पर सरकार ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन ले सकती है.
लॉक डाउन के दौरान पूरे ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के कुछ इलाकों में 5 मई से शराब की दुकानें खोलने की छूट सरकार ने दे दी है. लेकिन इस फैसेल पर अब प्रदेश सरकार और ठेकेदार ही आमने-सामने आ गए हैं. राज्य सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का सर्कुलर कलेक्टर को भेजा था लेकिन शराब ठेकेदार दुकान खोलने पर राजी नहीं हैं. उनकी आपत्ति मोटी ड्यूटी को लेकर है. सोमवार को अपर मुख्य सचिव आईसीपी केसरी के साथ ठेकेदारों की बैठक हो हुई थी. उसमें ठेकेदारों ने कहा था कि शराब दुकानें बंद रखेंगे. ठेकेदारों की आपत्ति इस बात को लेकर है कि शराब दुकान खोलने के संबंध में जब बैठक चल रही थी. लेकिन कोई फैसला होने से पहले उसी दौरान आबकारी विभाग ने दुकानें खोलने का आदेश जारी कर दिया.
दरअसल ठेकेदार लॉबी की आपत्ति फीस को लेकर है. साल 2020 21 के लिए 10, 650 करोड़ रुपए रेवेन्यू के साथ शराब दुकानें आवंटित हुई थीं. यह एक्साइज ड्यूटी 1 अप्रैल से प्रभावी है. लॉक डाउन के कारण महीना भर से ज़्यादा वक्त से दुकानें बंद हैं. इसलिए बिक्री भी चौपट है. ठेकेदार इतनी ड्यूटी कैसे पे करें.
अब इसी मसले पर शराब ठेकेदार दुकान खोलने के लिए राजी नहीं हैं. लेकिन सरकारी आदेश जारी होने के बाद भी अगर दुकानदार दुकान नहीं खोलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. पहले नोटिस जारी होंगे और फिर उसके जवाब पर कलेक्टर सुनवाई करेंगे. अगर जवाब से संतोषजनक नहीं हुआ तो जमा की गई फीस राजसात हो सकती है.
प्रदेश सरकार ने 5 मई से प्रदेश में शराब दुकानें खोलने की छूट दे दी है. इसमें भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है. तीनों शहर कोरोना संक्रमण की वजह से रेड जोन वाले जिले हैं. यहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के मामले हैं. इस वजह से इन इलाकों में लॉकडाउन में शराब की बिक्री भी बंद रहेगी.
राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा देवास और ग्वालियर जिलों में शहरी इलाकों को छोड़ ग्रामीण इलाकों में शराब दुकानें खोलने की छूट रहेगी.ऑरेंज जोन वाले खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना और रीवा में कंटेनमेंट एरिया के बाहर शराब की दुकान खुल सकेंगी.
सरकार ने ग्रीन जोन वाले सभी जिलों में शराब दुकान खोलने की छूट है. मतलब साफ है कि अब सिर्फ 3 बड़े शहरों इंदौर,भोपाल और उज्जैन में शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी, लेकिन बाकी जगह शराब मुहैया होगी.