भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अचानक कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई। रविवार दिनांक 5 अप्रैल 2020 मात्र 1 दिन में 23 नए पॉजिटिव के सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों में 3 डॉक्टर शामिल हैं। आधे से ज्यादा भोपाल को सील बंद किया जा चुका है। जबकि पूरे भोपाल की तालाबंदी की घोषणा की जा चुकी है। मध्यप्रदेश में समाचार लिखे जाने तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 194 हो गई है।
भोपाल में पहली बार 23 पॉजिटिव मामले
भोपाल में यह पहला मौका है जब एक साथ 23 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। सभी मरीजों के घर के आसपास के एक-एक किलोमीटर के क्षेत्र को निषेध कर दिया गया है। इन मरीजों के संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार की जा रही है। सोमवार से स्वास्थ्य विभाग की टीम स्क्रीनिंग का काम शुरू करेगी। परिवार के लोगों को होम क्वारैंटाइन किया गया है।
प्रमुख सचिव से लेकर सब्जी वाले तक कोरोना संक्रमण
इससे पहले शनिवार को भोपाल में तीन कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इनमें स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव और सीनियर आईएएस अधिकारी पल्लवी जैन गोविल, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ डाॅ. वीणा सिन्हा के अलावा भोपाल में आलू के बड़े व्यापारी अब्दुल गफ्फार की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इससे पहले हेल्थ कॉर्पोरेशन के एमडी और आयुष्मान योजना के सीईओ जे विजय कुमार की दो रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
शहर के विचित्र नगर, प्रोफेसर कॉलोनी, दुर्गा नगर, सेमरा चांदबड़, अहाता रुस्तम खां, श्यामला हिल्स, तलैया, रहमानिया मस्जिद, हिंद कॉन्वेंट स्कूल के पीछे ऐशबाग और फार्च्यून प्राइड कॉलोनी त्रिलंगा को पहले ही कैंटोनमेंट क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। शनिवार को बड़वाली मस्जिद, जहांगीराबाद, पुलिस लाइन टीटी नगर, चार इमली, 1250 शिवाजी नगर, इंद्रानगर और बाग उमराव दूल्हा को कैंटोनमेंट एरिया घोषित किया गया। संक्रमितों के निवास स्थल को एपीसेंटर घोषित कर उसके आसपास के 1 किमी क्षेत्र को निषेध एरिया और 2 किमी को बफर जोन घोषित कर दिया गया। रविवार को जो मरीज संक्रमित पाए गए, वे इब्राहिम गंज, गोविंदपुरा, होशंगाबाद रोड, कोलार, कान्हा टावर, तुलसी नगर और लोहा बाजार बाजार के निवासी हैं। अब इन इलाकों को भी निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।
कलेक्टर तरुण पिथौडे ने बताया कि कैंटोनमेंट क्षेत्र से बाहर आने वाले व्यक्ति को स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य होगा। क्षेत्र के सभी व्यक्ति 14 दिन तक होम क्वारैंटाइन होंगे। संक्रमित व्यक्ति के स्थल को एपीसेंटर घोषित कर उसके आसपास के 50 घरों में स्क्रीनिंग की जाएगी। कैंटोनमेंट एरिया में स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम और मेडिकल मोबाइल यूनिट काम करेगी। क्षेत्र के सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार होने पर सूचना देना अनिवार्य होगा। पॉजिटिव के संपर्क वाले लोगों और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को 14 दिन तक होम क्वारैंटाइन कर प्रतिदिन फॉलोअप लिया जाएगा। हैंड हाइजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। नगर निगम निषेध क्षेत्र को सैनिटाइज करके रास्तों को सील करने की कार्रवाई करेगा।
कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के कारण प्रशासन ने भोपाल में सोमवार से टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया है। इसके तहत दूध और दवाई की दुकानों को छोड़कर सभी तरह की दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेंगी। आम नागरिक को सिर्फ पास की दूध और दवाई की दुकान तक अकेले जाने की अनुमति होगी। बाहर घूमने वाले और नियम तोड़ने वालों को पुलिस गिरफ्तार करेगी। यह आदेश आज रात 12 बजे यानी 6 अप्रैल (सोमवार) से लागू हो जाएगा। इसे अगले आदेश तक लागू रखा जाएगा। 21 दिन के लाॅकडाउन के तहत भोपाल में अब तक मंडी और किराना स्टोर्स खुले थे।
मध्य प्रदेश में 194 कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इनमें इंदौर 128, मुरैना 12, भोपाल 26, जबलपुर 8, उज्जैन 7, खरगोन 4, बड़वानी 3, ग्वालियर, शिवपुरी और छिंदवाड़ा में 2-2 संक्रमित मिले। इंदौर 9, उज्जैन 2, खरगोन और छिंदवाड़ा में एक-एक पीड़ित की मौत हो चुकी है। इसमें भोपाल के 2 और शिवपुरी के एक मरीज स्वस्थ्य होने पर घर भेज दिया गया।