ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि 2 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें एक ग्वालियर का है, जो हाल ही में खजुराहो से लौटा था। दूसरा शिवपुरी का रहने वाला है, जो पिछले दिनों दुबई से लौटा था। एक संक्रमित को ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल, जबकि दूसरे को शिवपुरी के जिला अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। रिपोर्ट आने से पहले तक शिवपुरी में संक्रमित युवक 4 दिन तक खुला घूमता रहा। उसके खुले घूमने की जानकारी कलेक्टर शिवपुरी को भी दी गई थी परंतु उसे आइसोलेशन में नहीं रखा गया।
कर्फ्यू के दौरान दुकानें, शासकीय-अशासकीय कार्यालय, संस्थान बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अस्पताल, सब्जी, किराना, दूध, पीडीएस की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा अंत्योदय कम्युनिटी किचन, रेस्त्रां और होटल से सिर्फ होम डिलीवरी सेवाएं जारी रहेंगी। आमजन घर से नहीं निकल सकेंगे। दूध व अखबार बांटने वालों को सुबह 6.30 से 9.30 तक छूट मिलेगी। इमरजेंसी ड्यूटी करने वाले पहचान पत्र साथ रखें। बेवजह बाहर दिखे तो 6 महीने की जेल हो सकती है।
लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर महामारी रोग कानून-1897 के उल्लंघन का केस दर्ज हो रहा है। यह आईपीसी की धारा-188 के तहत दंडनीय है। इसके तहत उल्लंघन करने वाले को 6 महीने तक की जेल या एक हजार रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं साथ हो सकती हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए कि लॉकडाउन को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए। लोग नहीं माने तो अन्य राज्यों में भी जल्द कर्फ्यू लग सकता है।
भोपाल, टीकमगढ़, निवाडी, डिंडौरी, रायसेन, राजगढ़, छतरपुर, दतिया, मुरैना, होशंगाबाद, उमरिया और अनूपपुर, ग्वालियर, खंडवा, नरसिंहपुर, सीहोर, शाजापुर, आगर मालवा, रीवा, शिवपुरी, कटनी, भिण्ड, देवास, नीमच, सिंगरौली, गुना, रतलाम, मंडला, मंदसौर, बालाघाट, सिवनी, उज्जैन, श्योपुर, झाबुआ, विदिशा, दमोह, छतरपुर, इंदौर, अशोकनगर, अलीराजपुर, जबलपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा, शहडोल।