ग्वालियर। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मरीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था उसके बाद भी स्थिति न बिगड़े इसके लिए एडीजी राजा बाबू सिंह ने सोमवार की दोपहर को निर्देश जारी किए। एडीजी ने रेंज के सभी एसपी को निर्देश दिए कि कोरोना वायरस को लेकर खासकर लोगों के बीच बातचीत के दौरान एक मीटर की दूरी के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती की जाए साथ ही ऐसे लोगों पर धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। आगे कहा कि किसी भी कीमत पर कोरोना वायरस को फैलने नहीं दिया जाए।

सेनिटाइजर व माक्स की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई हो
वहीं सेनिटाइजर और माक्स की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एफआईआर इंदरगंज थाने में दर्ज हुई है। यहां फरियादी अवधेश सिंह भदोरिया ने बताया शहर के कई मेडिकल स्टोर और दवा विक्रेता कोरोना वायरस के चलते हुए अति आवश्यक इन सामानों की कालाबाजारी कर रहे है उनके खिलाफ एफआईआर कराई गई है हालांकि अभी किसी कारोबारी की पहचान नहीं हुई है इसलिए अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।

एडीजी राजा बाबू सिंह ने रेंज के सभी एसपी को निर्देश दिए है कि कोरोना वायरस को लेकर जारी एडवाइजरी में खासकर लोगों के बीच बातचीत के दौरान एक मीटर की दूरी के नियमों का पालन किया जाए। जो लोग पालन नहीं कर रहे है उन पर सख्ती की जाए साथ ही ऐसे लोगों पर धारा के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। दूसरों की जान को जोखिम में डालने के लिए यह हताश स्थिति, कठोर और हताश करने वाले उपायों की मांग करती है। हमें किसी भी कीमत पर इस वायरस को फैलने नहीं देना चाहिए।

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