इंदौर। मध्यप्रदेश की संस्कारधानी इंदौर में कल रविवार को कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए ‘जनता कर्फ्यू का उल्लंघन कर राजवाडा, पाटनीपुरा आने वालो पर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे लोगों को उनकी गाडी नम्बर व सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के माध्यम से पहचान की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि कल कतिपय उत्साही लडकों द्वारा की गई इस कार्रवाई के कारण इंदौर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हुआ था। लोग गाडियों पर सवार होकर जुलूस के रूप में जश्न मनाने के अंदाज में वही पहुँचे थे जिसकी बडी आलोचना हुई।

जिन व्यक्तियों द्वारा जनता कर्फ्यू का उल्लंघन किया गया है उनकी पहचान वायरल हुए वीडियो से की जाएगी। आरटीओ उनके वाहनों के नंबर से पह्चान कर फिर कार्यवाही करेंगे। यदि उस व्यक्ति का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

लेकिन यदि उस व्यक्ति का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड पाया जाता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने साफ कहा है कि किसी को भी गैर जिम्मेदारी का परिचय देते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।

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