ग्वालियर। जिला कलेक्टर
कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 22 से 24 मार्च तक सभी शासकीय और अशासकीय
कार्यालयों को बंद रखने के निर्देश दिये हैं। इस दौरान दवा, दूध, फल,
सब्जी, राशन, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्युत, पेयजल, साफ-सफाई , आदि अत्यावश्यक
सेवाओं को छोडकर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सभी संस्थाएं बंद
रहेंगी। आदेश में बस सेवाओं -सवारी वाहनों के संचालन को भी प्रतिबंधित किया
है।
उक्त आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट किशोर कान्याल ने आज जारी किये।