ग्वालियर । पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की कोरोना वायरस के संबंध में आम लोगों को जागरूक करने के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसपी नवनीत भसीन, जिला पंचायत सीईओ शिवम वर्मा, एडीएम किशोर कान्याल, एडीएम अनूप सिंह, एएसपी पंकज पाण्डेय, सत्येन्द्र सिंह तोमर, सुमन गुर्जर, सुरेन्द्र गौर सहित समस्त सीएसपी तथा एसडीएम एवं आरटीओ ग्वालियर उपस्थित थे।
बैठक में एसपी ने कहा कि जनता कर्फ्यू आप लोगों की सुरक्षा के लिये है न कि किसी को परेशान करने के लिये, उन्होने कहा कि जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न आये और न ही अपने परिजनों को आने दें क्योंकि कुछ घण्टे घर में रहकर हम खुद और अपने परिजनों को कोरोना वायरस के संकमण से बचा सकते हैं।बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीमें बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने की पहल की है। इसके लिये सीएसपी और एसडीएम संयुक्त रूप से भ्रमण करेंगे तथा थाना प्रभारी और तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों का कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ आवश्यकता न होने पर घर पर ही रहने की अपील करेंगेएसपी ग्वालियर ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने में पुलिस को जागरूकता अभियान का हिस्सा बनकर अहम भमिका निभानी पड़ेगी
उन्होने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता संबंधी बैनर लगाये जावे साथ ही लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों से एक स्थान पर एकत्रित न होने की अपील भी की जावे। क्योंकि कोरोना वायरस से सावधानी ही बचाव हैंग्वालियर जिले में धारा 144 प्रभावी है इसके तहत शराब के अहाते, समस्त मॉल्स को 31 मार्च 2020 तक बंद कर दिया गया है मॉल्स में केवल अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित सामग्री की दुकाने उपयुक्त व्यवस्था का पालन कर ही संचालित हो सकेगी। यात्री बसों के संचालक कोरोना वायरस संक्रमण के उपाय का प्रचार प्रसार करेंगे तथा बसों को सेनेटाइज करंगे एवं बसों में एक लाईन में एक सवारी को बैठाकर एक मीटर की दूरी का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। लोवरलोडिंग पर्णतः प्रतिबंधित करेगीयात्री वाहनों की पलिस व परिवहन विभाग द्वारा चैकिंग की जाएगी। किसी भी प्रकार के समारोह प्रतिबंधित रहेंगे आवश्यक होने पर एसडीएम से पूर्व में ही अनुमति प्राप्त की जावेगी। जिले में संचालित रेस्टोरेंट में भी एक साथ लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रेस्टोरेंट संचालक को भी एडवाइजरी के अनुसार आगंतुकों के मध्य एक मीटर की दूरी का फासला रखना आवश्यक है। शासकीय अथवा निजी क्षेत्र के समस्त संस्थानों में जहां लोगों का आवागमन अधिक रहता है, ऐसे स्थानों पर नियमित रूप से साफ-सफाई एवं माइक लगाकर कोरोना वायरस से संक्रमण एवं उससे उपाय आदि के संबंध में प्रचार-प्रसार करायेंगे तथा ज्यादा भीड़-भाड़ एक स्थान पर एकत्रित न हो सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन ने मंदिरध्मस्जिद व गुरूद्वारा के आयोजकों से अपील की है कि वह किसी भी स्थिति में अधिक लोगों को धार्मिक स्थलों पर एकत्रित न होने दें।पुलिस व प्रशासन द्वारा जमाखोरों पर भी लगाम कसने की तैयारी कर ली है इसके लिये कोल्ड स्टोरोज व गोदामों की चैकिंग की जाएगी।