भोपाल। मध्यप्रदेश की स्थानीय अदालत ने दुष्कृत्य के मामले में एक व्यक्ति को सात वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एक अक्टूबर को लखनवास ग्राम निवासी मनोहर सौंधिया ने गांव की एक महिला के साथ दुष्कृत्य किया था।
मनोहर ने महिला को धमकी भी दी थी कि यह बात किसी को बताने पर वह उसके भाई और पिता की हत्या कर देगा।
महिला की शिकायत पर मलावर पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
अपर सत्र न्यायाधीश डा रमेश साहू ने इस मामले में कल मनोहर को सात वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनायी।