नीमच। पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर महिला से गैंगरेप के करीब 5 साल पुराने बहुचर्चित मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने 2 लोगों को 20-20 साल का कारावास सुनाया। दोषियों में एक की उम्र अभी 60 साल है तो दूसरे की उम्र 59 साल है। नामांकन भरे जाने के बाद यह घटनाक्रम हुआ था। सजा सुनाए जाने के साथ दोनों को कनावटी जिला जेल भेज दिया गया। जिले के इतिहास में दुष्कर्म मामले में पहली बार इतनी बडी अवधि की सजा दी गई है। तीसरे आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी किया। न्यायाधीश विवेक कुमार ने फैसले के दौरान टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा- ऐसी घटनाएं पीडिता के जीवन की बुनियाद हिला देती हैं। स्त्रियों के लिए इसका दुष्परिणाम लंबे समय तक बना रहता है।

घटना मनासा ब्लॉक में 30 जनवरी 2015 को देर रात हुई थी। उस समय पंचायत चुनाव का दौर था। परिजन शादी में बाहर गए थे। चुनाव में प्रत्याशी नामांकन भर चुकी महिला घर में अकेली थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुन महिला ने दरवाजा खोला तो दो लोग भीतर दाखिल हुए और बोले कि अब तू चुनाव लड, कहने के बाद गैंगरेप हुआ।

तबीयत खराब होने से महिला बेहोश हो गई थी। उसे परिजन जिला अस्पताल लाए थे। नीमच कैंट के बाद मनासा थाने में केस दर्ज हुआ। महिला की पल्स रेट डाउन थी, ऐसे में मृत्यु पूर्व कथन लिए गए, जिसमें महिला ने ज्यादती करने के मामले में कालू सरपंच उर्फ कन्हैयालाल रावत, नंदलाल कछावा व अनिल बटवाल नामक व्यक्ति समेत 2 अन्य पर शंका जताई थी। घटना के वक्त कमरे में कुल 5 लोग होने की बात कही।

मामले में एफएसएल टीम भी पहुंची। महिला का मेडिकल परीक्षण हुआ, रिपोर्ट बनी। इधर जांच में सामने आया था कि महिला और आरोपी कन्हैयालाल जनपद चुनाव लड रहे थे, वहां से रंजिश पनपी। हालांकि गैंगरेप घटना के बाद नतीजों में कन्हैयालाल चुनाव हार गया था।

फैसले में न्यायालय ने तीसरे आरोपी अनिल बटवाल को बाद के बयानों में नाम आने, उसकी संलिप्तता बाद में बताने पर संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। आरोपी कन्हैयालाल (60) पिता नंदलाल रावत निवासी ग्राम डांगडी, नंदलाल (59) पिता मांगीलाल कछावा निवासी डांगडी थाना मनासा को धारा 376 में 20-20 साल सश्रम कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। वहीं दोनों को भादसं की धारा 450 में 5-5 साल सश्रम कारावास व 5-5 हजार का अर्थदंड सुनाया। दोनों सजाएं साथ चलेगी। मामले में शासन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक मनीष जोशी ने तर्क रखे।

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