भोपाल ! मध्य प्रदेश में मजदूरों को हल में जोतने वाले उपयंत्री (सब इंजीनियर) पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जुर्माना लगाया है। आयोग ने प्रति व्यक्ति 50-50 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।
मामला छतरपुर जिले में जल संसाधन विभाग की बरियारपुर परियोजना का हैं। राजनगर में पदस्थ उपयंत्री आर.के. शर्मा ने बीते वर्ष खेत की जुताई के लिए हल में कथित तौर दो मजदूरों को बैल की जगह उपयोग में लाया। इस मामले के तूल पकड़ने पर शर्मा को निलंबित कर दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक मजदूरों को हल में बैल के स्थान पर जोते जाने का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार तक पहुंचा। आयोग ने उपयंत्री पर प्रति व्यक्ति 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिए है, वह उपयंत्री शर्मा से एक लाख रुपये की राशि वसूल कर पीड़ित दोनों व्यक्तियों को 50-50 हजार की राशि प्रदान करे। पिछले दिनों शर्मा को बहाल कर दिया गया है। इस समय वे पन्ना में पदस्थ हैं।