रीवा। मध्यप्रदेश के रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र में 2 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए अभियुक्त को कोर्ट ने मंगलवार को तिहरी उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने ये फैसला 14 दिन के अंदर सुनाया है। कोर्ट ने दोषी पर 34 हजार अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस के मुताबिक, घटना 10 नवंबर की है, जहां पर दोपहर चायपान की दुकान करने वाले दुकानदार की दो साल की नातिन बाहर खेल रही थी। इस दौरान अभियुक्त शीतलाप्रसाद दुबे (35) वहां पर आया और उसने चाय मांगी। फरियादी चाय बनाने में व्यस्त हो गया, तभी शीतला प्रसाद ने नाबालिग बेटी को अपनी गोद में लेकर कुर्सी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद बालिका जोर से चिल्लाई तो फरियादी दौड़कर बाहर पहुंचा तो देखा बालिका के पेशाब के रास्ते से खून निकल रहा था।
बच्ची के दादा ने रोती हुई मासूम से पूछा तो उसने अभियुक्त की ओर इशारा कर दिया, असल में दोषी शीतला प्रसाद ने बच्ची के पेशाब के रास्ते में उंगली डाल दी। फरियादी ने अभियुक्त को पकड़ लिया और मारपीट करते हुए पूछा तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। फरियादी ने डायल 100 को फोन कर बुलाया। पुलिस आई और बालिका और अभियुक्त शीतला प्रसाद समेत फरियादी थाना चोरहटा ले आई। नाबालिग की हालत खराब होने लगी तो उसे तत्काल एसजीएमएच, रीवा में भर्ती कराया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट लिखी गई।
अभियुक्त शीतला प्रसाद दुबे ताला थाना क्षेत्र के कोटर गांव का निवासी है। इस मामले में चोरहटा थाना पुलिस ने 72 घंटे में विवेचना पूरी कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया। स्पेशल टीम एफएसएल सागर भेजकर रिपोर्ट ली गई और गवाही कराई गई। कोर्ट ने अभियुक्त को बलात्कार का दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 376 एबी के तहत आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माना। धारा 376 सी के तहत आजीवन कारावास एवं 4 हजार रुपए जुर्माना और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।