ग्वालियर। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ) जितेन्द्र कुमार बजौलिया के न्यायालय ने रिश्वत मांगने वाले आरोपी शिक्षक (बाबू) सतेन्द्र सुमन निवासी जौधापुरा थाना मेंहगांव को कल 5 साल की सजा सुनाने के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना किया है।
मीडिया प्रभारी इंद्रेश कुमार प्रधान ने आज यहां बताया कि अशोक सिंह कडेरे निवासी कछपुरा अटेर की पत्नी श्रीकृष्ण दुग्ध डेयरी स्व सहायता समूह चलाती थी। मार्च 2014 माह में जनपद अटेर से इनके समूह को मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों के लिए 55 हजार रुपए की राशि मिली थी। अटेर जनपद में पदस्थ शिक्षक बाबू सतेंद्र सुमन अशोक सिंह कडेरे से 55 हजार रुपए में से आधे 22 हजार 500 मांगे। हिस्सा नहीं मिलने पर बाबू ने समूह को मध्यान्ह भोजन के लिए दिया जाने वाले टोकन रोक रखे थे। बाबू सतेन्द्र सुमन अटेर के काली अहरौली बघेलन के पुरा शासकीय प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक थे। इस पर फरियारी अशोक कडेरे ने 2 अप्रैल 2014 को लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की गई। आवेदक का आवेदन लोकायुक्त पुलिस के निरीक्षक नरेन्द्र त्रिपाठी को दे दिया गया। निरीक्षक त्रिपाठी द्वारा आवेदक को अभियुक्त से की गई रिश्वत राशि की मांग की बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिये एक वॉइस रिकार्डर दिया गया।
आवेदक ने आरोपी से की गई रिश्वत राशि की बातचीत को रिकॉर्ड किया एवं रिकॉर्डर निरीक्षक त्रिपाठी को वापस किया। आरोपी ने आवेदक को रिश्वत राशि की 10 हजार रुपए की पहली किस्त लेकर 4 अप्रैल 14 को बुलाया। आवेदक एवं लोकायुक्त कार्यालय की टीम रिश्वत राशि के 10 हजार रुपए आरोपी को दिए जाने ग्वालियर से रवाना होकर भिण्ड आए। आवेदक द्वारा आरोपी के निवास भारौली बायपास रोड पर आरोपी को रिश्वत राशि देकर हाथ का इशारा कर लोकायुक्त की ट्रेप टीम को बुलाया गया। लोकायुक्त टीम ने आरोपी को रंगे हाथों पकडकर उसके कब्जे से चारपाई पर बिछे विस्तर के एक कोने से एक-एक हजार के दस नोट कुल दस हजार रुपए जब्त कर कार्रवाई की। प्रकरण में अभियोजन की ओर से समस्त मौखिक दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य विशेष लोक अभियोजक अमोल सिंह तोमर द्वारा प्रस्तुत की गई, जिस पर विश्वास करते हुए विशेष न्यायाधीश ने आरोपी सतेन्द्र सुमन को धारा 7,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पांच-पांच साल के सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार रुपए का जुर्माना किया है।