भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज थाना पुलिस ने इंदौर संभाग के खण्डवा जिले में लोक निर्माण विभाग में पदस्थ सहायक यंत्री पर उनकी नवविवाहिता पत्नी ने दहेज के लिए उत्पीडित करने, मारपीट कर घर ने निकाल देने का आरोप लगाया है। तथा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। भोपाल हबीबगंज थाना पुलिस ने नवविवहिता की रिपोर्ट पर पति, सास, ससुर के खिलाफ दहेज एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है।
हबीबगंज थाना पुलिस के मुताबिक मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के जावरा निवासी अरुण शर्मा सेक्शन इंजीनियर है। उन्होंने अपनी पुत्री प्राची की शादी खण्डवा में लोक निर्माण विभाग में पदस्थ एसडीओ सजल उपाध्याय से 14 जून 2018 में हुई थी। सजल के पिता संजय उपाध्याय सिलवानी में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) है। वह इन दिनों अवकाश पर हैं।
पुलिस के अनुसार सजल उपाध्याय अपने परिवार के साथ भोपाल की अरेरा कॉलोनी में रहते, जबकि सजल की पदस्थापना खण्डवा में है। शादी के बाद से ही प्राची का पति सजल उपाध्याय, सास मीना उपाध्याय और ससुर संजय उपाध्याय नवविविाहिता को अपने पिता से 50 लाख रुपए का और दहेज लाने के लिए उत्पीडित करते थे। जब मायके वालों ने उनकी रिमाण्ड पूरी नहीं की तो प्राची को घर से निकाल दिया।
पीडिता प्राची का कहना था कि शादी में मेरे पिता ने 40 लाख रुपए नगदी, सोने के आभूषण व जरुरी सामान दिया था। 50 लाख रुपए की और मांग की जा रही थी। जब उनकी 50 लाख की मांग पूरी नहीं हूई तो उसे सास, ससुर व पति से मारपीट कर घर से भगा दिया। वह शेल्टर होम में रहने लगी।
लोक निर्माण विभाग के एसडीओ सजल उपाध्याय ने बताया कि आपसी सहमति से हम दोनों को अलग होने का मामला न्यायालय में है। इसी को लेकर न्यायालय से समन जारी हो चुका है।