KODERMA, SEP 19 (UNI):-Security forces maintaining vigil after a clash during the emersion procession of Lord Vishwakarma in Koderma district of Jharkhand on Wednesday.UNI PHOTO-17U
भोपाल। उत्तरप्रदेश के अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मस्थल संपत्ति विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। इसे लेकर मध्यप्रदेश के भोपाल का प्रशासन तनाव में है। कलेक्टर ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। पूरे शहर को अलर्ट पर रखा गया है। शहर में आने जाने वाले वाहनों की चैकिंग शुरू हो गई है। कलेक्टर तरुण पिथोडे ने शनिवार को भोपाल में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है।

अयोध्या राम मंदिर-मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कलेक्टर के आदेश के अनुसार भोपाल में अगले 2 महीने तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही जुलूस, धरना और प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर तरुण पिथोडे ने संवेदनशील जिला होने के कारण और आगामी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 के तहत आदेश जारी किया। जिसमें समूह में लोगों के एकत्रित होकर किसी समुदाय के प्रति प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है।

इसके साथ ही आदेश जारी किया कि पुलिस को सूचना दिए बगैर कोई भी व्यक्ति अपने मकान में किराएदार और पेइंग गेस्ट नहीं रखेगा। होटल, लॉज और धर्मशाला में रुकने वालों की जानकारी रजिस्टर में लिख कर थाने में देनी होगी। सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के आयोजन पर भी कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान सिर्फ धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे। इसके लिए भी स्थानीय प्रशासन को पहले से जानकारी देनी होगी।

बता दें कि आगामी दिनों में अयोध्या जमीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसले आने की उम्मीद है, जिसके मद्देनजर पुलिस-प्रशासन और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है. मध्यप्रदेश पुलिस ने भी अयोध्या पर संभावित फैसले को देखते हुए पूरे राज्य के पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।

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