नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 1984 में सिखों के खिलाफ भड़के दंगे से संबंधित एक मामले में मंगलवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया। मामला 31 अक्टूबर, 1984 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के खिलाफ भड़के दंगे के दौरान दिल्ली कैंट इलाके में पांच लोगों की हत्या से जुड़ा है।
जिला न्यायाधीश जे. आर. आर्यन की अदालत ने इस मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया, जबकि पांच अन्य को दोषी करार दिया। दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में बलवान खोक्कड़, महेंद्र यादव, गिरधारी लाल, किशन खोक्कड़ तथा कैप्टन भागमल शामिल हैं। सज्जन तथा दोषी करार दिए गए पांच अभियुक्तों पर दंगों के दौरान भीड़ को सिखों के खिलाफ भड़काने तथा षड्यंत्र करने आरोप था।