ग्वालियर। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिला न्यायालय के षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने कल नाबालिग बालिका के साथ पूछताछ के बहाने दुष्कर्म करने वाले पुलिस जवान मनीष सिंह सिकरवार निवासी अरू का पुरा जिला मुरैना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
भिण्ड के अतिरिक्त जिला अभियोजक (एडीपीओ) इंद्रेश कुमार प्रधान ने आज यहां बताया कि 28 सितंबर 2013 की दोपहर करीब दो बजे नाबालिग बालिका घर से ट्यूशन पढने के लिए जा रही थी। तभी डीपीएस स्कूल के पास उसकी क्लास में पढने वाला लडका अश्विनी शिवहरे उसे मिला और बोला कि शिवकुमार सर बुला रहे है जब वह उसके साथ शिवकुमार सर के घर की तरफ जाने लगी तो रास्ते में पुलिस लाइन गेट के पास अश्विनी नाबालिग बालिका से बात करने लगा। यह देख पुलिस लाईन में पदस्थ सिपाही मनीष ने दोनों से पूछताछ की और उन्हें डांट कर भगा दिया। तब यह दोनों लोग रेखा नगर गली में आकर खड़े हो गए। तभी आरोपी मनीष वहां आया तो अश्विनी वहां से डर कर भाग गया। आरोपी मनीष ने अश्विनी के बारे में पूछताछ करते हुए नाबालिग बालिका को पुलिस लाईन तक ले गया। जहां से बाइक पर बिठाकर उस लडके को तलाश करने के बहाने और लडके के साथ घूमने वाली बात घर पर बताने की धमकी देकर केंद्रीय विद्यालय स्कूल के आगे सुनसान जगह पर एक खेत में ले गया और वहां उसे डरा धमकाकर उसके साथ बुरा काम किया। बाद में उसे ऑटो में बिठाकर घर के पास छोडकर भाग गया। इसके उपरांत नाबालिग बालिका ने देहात थाना पहुंचकर आरोपी पुलिस जवान मनीष के विरुद्ध केस दर्ज कराया। साथ ही पुलिस ने जांच के बाद प्रकरण न्यायालय को भेजा। जहां षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने मनीष पर दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।