दमोह। मध्यप्रदेश के दमोह में रेलवे स्टेशन के पास बने जलसा में पौने 2 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायालय संदीप श्रीवास्तव की अदालत ने आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई। आरोपी जब तक जीवित रहेगा, तब तक जेल में रहेगा।
अभियोजन के अनुसार 18 जुलाई 2018 को एक पौने 2 साल की बच्ची अपने पिता के साथ स्टेशन परिसर में सो रही थी। इसी बीच आरोपी श्यामलाल अहिरवार (35वर्ष) निवासी पटउवा थाना बंडा जिला सागर द्वारा उसे उठाकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बाजू से बने जलसा में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची का पिता उसे रात भर ढूंढता रहा, लेकिन बच्ची नहीं मिली।
सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्ची जलसा के पास पोर्च में बेसुध अवस्था में पडी है, तथा बच्ची फ्रांक पहने हुए है और उसके शरीर पर एक शर्ट डली है। डॉक्टर ने बालिका से दुष्कर्म की पुष्टि की थी। इस मामले में आरोपी की पहचान रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज से हुई। जिसमें आरोपी बच्ची को अपने साथ लेकर जाते हुए दिख रहा है।
सीसीटीवी फुटेज के वीडियो से आरोपी की पहचान रेलवे स्टेशन के आसपास के लोगों ने एवं दुकानदारों ने श्यामलाल के रूप में की। पुलिस विवेचना अधिकारी अरविंद दांगी द्वारा आरोपी को घटना के दो दिन बाद खुरई रेलवे स्टेशन के पास कबाड बीनते हुए गिरफ्तार किया गया। जिसे दमोह लाकर मेडिकल परीक्षण कराया गया। आरोपी द्वारा बच्ची द्वारा पहने गए चांदी की पायलें एवं चूडा बांदकपुर के एक ज्वेलर्स के यहां से जब्त की गई, जहां पर आरोपी द्वारा बेची गई थीं।
आरोपी की पहचान होने के बाद डीएनए रिपोर्ट मैच होने से घटना की पुष्टि हुई एवं मामला प्रमाणित हुआ।
प्रकरण में 8 दिन में विवेचना पूरी करने के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें अभियोजन द्वारा 27 गवाहों का परीक्षण कराया गया। चालान पेश दिनांक से फैसले तक करीब 49 पेशियां चलीं। घटना दिनांक से 11 माह में फैसला आया।