मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में दोषी जैबुन्निसा को सरेंडर के लिए चार हफ्ते की मोहलत दे दी है। इसके साथ ही 7 लोगों को सरेंडर करने की मोहलत चार हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने तीन दोषियों अल्ताफ अली सईद, ईसा मेमन, युसफ नलवाला को चार हफ्ते का समय दिया।

वहीं जेबुन्निसा और दो लोगों अब्दुल गफ्फूर और इसाक पर फैसला आज दोपहर में सुनाया गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मर्सी पेटिशन की सुनवाई करते हुए फिल्म अभिनेता संजय दत्त को भी बुधवार को सरेंडर के लिए चार हफ्ते का समय दिया। जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जैबुन्निसा, इसहाक और अब्दुल गफूर की याचिका खारिज कर दी थी। संजय दत्त की तरह इन लोगों ने भी आत्मसमर्पण के लिए वक्त मांगा था।

बम धमाके में दोषी पाए गए अब्दुल गफूर को उम्र कैद की सज़ा मिली है। वो 14 साल जेल में गुज़ार चुके हैं। 88 साल के गफूर को संभालने के लिए दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी ही हालत 72 साल के इसहाक की भी है। जैबुन्निसा कैंसर की मरीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आत्म समर्पण के लिए कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब संजय दत्त को अपनी अधूरी फिल्में पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी, तो परिजनों को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ।

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